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    Home»राज्य»मध्यप्रदेश»भोपाल में लव जिहाद मामला सरगना फरहान और साहिल फंसे कानूनी शिकंजे में, पॉक्सो एक्ट में तय हुए आरोप
    मध्यप्रदेश

    भोपाल में लव जिहाद मामला सरगना फरहान और साहिल फंसे कानूनी शिकंजे में, पॉक्सो एक्ट में तय हुए आरोप

    AdminBy AdminJuly 23, 2025No Comments6 Mins Read
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    भोपाल में लव जिहाद मामला सरगना फरहान और साहिल फंसे कानूनी शिकंजे में, पॉक्सो एक्ट में तय हुए आरोप
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    भोपाल

    राजधानी भोपाल के एक निजी कॉलेज की छात्राओं को दोस्ती के नाम पर जाल में फंसाकर दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के संगीन मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड फरहान और उसके साथी साहिल के खिलाफ भोपाल जिला अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप तय कर दिए हैं। आरोपियों पर एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने और उसका अश्लील वीडियो बनाकर धमकाने का आरोप है। अदालत में पेश चालान के अनुसार, पीड़िता ने अपनी नाबालिग बहन को आरोपियों से बचाने के लिए इंदौर भेजा था। इसके बावजूद फरहान इंदौर पहुंच गया और किराए के कमरे में घुसकर उसके साथ मारपीट और दुष्कर्म किया।

    प्रेम-प्रसंग का दिखावा कर रहा था आरोपी
    मामले की जांच में यह भी सामने आया कि फरहान पीड़िता से प्रेम-प्रसंग का नाटक कर उसे अपने साथ रखने और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा था। जब पीड़िता ने विरोध किया, तो उसे और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी गई। इंदौर में हुई घटना की शिकायत पीड़िता की नाबालिग बहन ने पुलिस से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद वह भोपाल में अपनी बड़ी बहन के पास आई और दोनों बहनों ने अप्रैल 2025 में इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराई। इसी के बाद फरहान और उसके गिरोह के अन्य सदस्यों के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक मामले सामने आए। 
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    25 जुलाई को गवाहों की सूची पेश होगी
    पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत की न्यायाधीश नीलम मिश्रा ने फरहान और साहिल के खिलाफ आरोप तय किए हैं। इस मामले में पुलिस पहले ही चालान प्रस्तुत कर चुकी है। साक्ष्य और फॉरेंसिक रिपोर्ट भी अदालत में दाखिल की जा चुकी है। 25 जुलाई को गवाहों की सूची पेश की जाएगी। कानूनी जानकारों के मुताबिक, पॉक्सो एक्ट के तहत पीड़िता के बयान और साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को सजा मिलना लगभग तय माना जा रहा है, भले ही कुछ गवाह अदालत में उपस्थित न हों।

    आधा दर्जन छात्राएं बनीं थीं शिकार
    इस साल अप्रैल में भोपाल के बागसेवनिया, जहांगीराबाद और अशोका गार्डन थानों में फरहान, साहिल, अबरार, नबील और साद सहित कई अन्य आरोपियों के खिलाफ कई लड़कियों ने शिकायतें दर्ज कराई थीं। आरोप है कि इन युवकों ने पहले दोस्ती की, फिर विश्वास जीतकर दुष्कर्म किया, अश्लील वीडियो बनाए और फिर धर्म परिवर्तन के लिए मानसिक दबाव बनाया।भोपाल पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की है। इसके अलावा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लिया है और राज्य सरकार को सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट सौंपी है। आयोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने इस गंभीर मामले में शुरुआत में लापरवाही बरती।

    दीदी के दोस्त ने किया नाबालिग से दुष्कर्म
    पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि फरहान उसकी बड़ी बहन का कॉलेज मित्र था और बहाने से उसके कमरे पर आता-जाता था। एक दिन वह बहन के कॉलेज चले जाने के बाद आया और उसे घुमाने के बहाने बाहर ले गया। वहीं अशोका गार्डन क्षेत्र में उसने जबरन दुष्कर्म किया और घटना का वीडियो बना लिया। इसके बाद जब पीड़िता भोपाल से बाहर गई, तो वहां भी फरहान पहुंच गया और धमकाकर वीडियो दिखाते हुए दबाव बनाया। साहिल ने भी उसी वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल कर दुष्कर्म किया। फरहान ने माता-पिता और भाई को जान से मारने की धमकी देकर चुप रहने को मजबूर कर दिया। जब अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ गया, तब उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

    भोपाल लव जिहाद केस tit  कॉलेज मामले में अब तक क्या हुआ 

     चालान में मुख्य आरोपी के रूप में फरहान खान का नाम सामने आया है, जो छोटा चंबल इलाके का निवासी है। फरहान को इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड बताया गया है। उसके साथ साहिल खान, सैयद अली अहमद, साद उर्फ शम्सउद्दीन, मोहम्मद नबील और अबरार को भी आरोपी बनाया गया है। सभी पर छात्राओं को प्रेमजाल में फंसाकर नशीली चीजें पिलाकर गैंगरेप, मारपीट, वीडियो रिकॉर्डिंग और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के संगीन आरोप हैं।

    कॉलेज में प्रेमजाल और दरिंदगी की शुरुआत
    चालान में बताया गया है कि फरहान वर्ष 2017 में कोकता क्षेत्र के एक निजी कॉलेज में एमबीए की पढ़ाई के लिए दाखिल हुआ था। यहीं से उसने कॉलेज में पढ़ने वाली बाहर से आई गरीब हिंदू छात्राओं को टारगेट करना शुरू किया। जो लड़कियां अकेली रहती थीं या किराये पर दूसरे छात्रों के साथ रहती थीं, उन्हें गिरोह के सदस्य प्रेमजाल में फंसाते और फिर नशा देकर शारीरिक शोषण करते।
    चालान में यह भी उल्लेख है कि फरहान और उसके साथी पीड़िताओं के साथ यौन शोषण की रिकॉर्डिंग करते और फिर वीडियो के जरिए उन्हें धमकाते थे। आरोपी ये कहते थे कि यदि वे चुप नहीं रहीं या धर्मांतरण के लिए राजी नहीं हुईं तो उनके जीवन को बर्बाद कर दिया जाएगा।

      पीड़िताओं के साथ अमानवीय बर्ताव
    पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों ने कई युवतियों के साथ ऐसी दरिंदगी की जिसकी कल्पना तक मुश्किल है। एक मामला ऐसा भी सामने आया है जहां फरहान तीन युवतियों को एक साथ निर्वस्त्र कर शारीरिक शोषण करते हुए न केवल उन्हें पीट रहा था, बल्कि हिंदू धर्म के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां भी कर रहा था। फरहान के मोबाइल से यह वीडियो और अन्य डिजिटल सबूत पुलिस ने जब्त कर कोर्ट में चालान के साथ पेश किए हैं।

      वीडियो बना कर बनाया जाता था दबाव
    फरहान और उसके गिरोह का काम करने का तरीका बेहद सुनियोजित था। वे पहले युवतियों को प्रेमजाल में फंसाते, फिर उन्हें नशे में धुत कर यौन शोषण करते और वीडियो रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल करते थे। किसी भी पीड़िता द्वारा विरोध करने पर उन्हें वीडियो वायरल करने और उनके करियर व सामाजिक जीवन को तबाह कर देने की धमकी दी जाती थी।

      एक पीड़िता ने बताया कि जब उसकी छोटी बहन पर भी फरहान बुरी नजर रखने लगा तो उसने उसे इंदौर भेज दिया। लेकिन फरहान वहां भी पहुंच गया और उसे कमरे में बंद कर बुरी तरह से पीटा। 

      आरोपियों की वीसी के जरिए पेशी
    मामले की गंभीरता और सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया। सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में गंभीर आरोप लगाए गए हैं, और पुलिस ने पहले दर्ज मामले में विस्तृत चालान अदालत में प्रस्तुत कर दिया है। मामले में एक और नाम सामने आया है हमीद का, जो इसी गिरोह का सदस्य था और पीड़िताओं के शोषण में फरहान का साथी भी था। पुलिस के अनुसार, हमीद एक साल पहले आत्महत्या कर चुका है, इसलिए उसका नाम किसी एफआईआर में नहीं जोड़ा गया।

     

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