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    Home»देश»CJI गवई भड़के: जजों पर हमले के खिलाफ कोई माफी या याचिका वापसी नहीं होगी
    देश

    CJI गवई भड़के: जजों पर हमले के खिलाफ कोई माफी या याचिका वापसी नहीं होगी

    AdminBy AdminAugust 12, 2025No Comments3 Mins Read
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    CJI गवई भड़के: जजों पर हमले के खिलाफ कोई माफी या याचिका वापसी नहीं होगी
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     नई दिल्ली

    देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस बीआर गवई ने सोमवार को इस पर गहरी चिंता जताई कि जजों को टारगेट करना एक ट्रेंड बनता जा रहा है। तेलंगाना हाई कोर्ट के एक मौजूदा जज के खिलाफ अपमानजनक आरोपों से जुड़े एक अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए CJI गवई ने कहा कि वकीलों के बीच न्यायाधीशों को निशाना बनाने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है और इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों से किसी भी तरह से कमतर नहीं हैं।

    CJI गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा, “हमने देखा है कि आजकल वकीलों के बीच हाई कोर्ट और निचली अदालतों के न्यायाधीशों की बिना किसी कारण के आलोचना करना एक चलन बन गया है।'' जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश संवैधानिक पदाधिकारी हैं, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही छूट और सम्मान प्राप्त है। पीठ ने आगे कहा कि यद्यपि शीर्ष न्यायालय का उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है, फिर भी उन्हें ऐसे हमलों से बचाना उसका कर्तव्य है।
    हाई कोर्ट जज पर लगाए थे अपमानजनक आरोप

    यह मामला एक याचिका की सुनवाई के दौरान उठा, जिसमें याचिकाकर्ता, उनके एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड और ड्राफ्ट तैयार करने वाले वकील ने कथित तौर पर हाई कोर्ट के जज के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगाए थे। पिछली सुनवाई में अदालत ने इस याचिका में इस्तेमाल की गई भाषा को गंभीरता से लेते हुए अवमानना नोटिस जारी किए थे।
    माफी स्वीकार करने या याचिका वापसी से CJI का इनकार

    सोमवार को अवमानना की सुनवाई के दौरान, CJI गवई ने वकील की माफी स्वीकार करने या याचिका वापस लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और सख्त चेतावनी दी, "आप अपने मुवक्किल के खिलाफ अवमानना को न्योता दे रहे हैं। ऐसी याचिका पर हस्ताक्षर करने से पहले, क्या न्यायालय के एक जिम्मेदार अधिकारी के रूप में सावधानी बरतना आपका कर्तव्य नहीं है?" अदालत ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि स्थापित क़ानून के तहत, ऐसी याचिकाओं का मसौदा तैयार करने और उन पर हस्ताक्षर करने वाले वकील भी अवमानना के लिए समान रूप से उत्तरदायी हैं।
    HC जज से माफी मांगने की इजाजत

    हालांकि, CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने अब प्रतिवादी को उसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष बिना शर्त माफ़ी मांगने की अनुमति दे दी है, जिसने मूल कार्यवाही में अंतिम आदेश पारित किया था। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े द्वारा दी गई ‘बिना शर्त और बिना शर्त माफी’ पर विचार करते कहा कि इसे एक सप्ताह के भीतर संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष दायर किया जाना चाहिए, जो इसके बाद एक सप्ताह के भीतर इस पर निर्णय लेंगे।

    बता दें कि शीर्ष अदालत 29 जुलाई, 2025 को एन पेड्डी राजू के खिलाफ स्वतः संज्ञान दायर एक अवमानना याचिका पर विचार कर रही थी, क्योंकि उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के खिलाफ एससी/एसटी अधिनियम के तहत एक आपराधिक मामले को खारिज करने वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ कथित तौर पर पक्षपात और अनुचितता का आरोप लगाया था।

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