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    Home»मनोरंजन»डीपफेक विवाद: अजय देवगन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा हस्तक्षेप, पूछे अहम सवाल
    मनोरंजन

    डीपफेक विवाद: अजय देवगन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा हस्तक्षेप, पूछे अहम सवाल

    AdminBy AdminNovember 27, 2025No Comments3 Mins Read
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    डीपफेक विवाद: अजय देवगन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा हस्तक्षेप, पूछे अहम सवाल
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    नई दिल्ली

    बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन को निशाना बनाते हुए बनाई गई अश्लील और आपत्तिजनक डीपफेक सामग्री के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। अदालत ने गुरुवार को इन डीपफेक वीडियो और अश्लील एआई-जनरेटेड कंटेंट को तुरंत हटाने का आदेश दिया। अदालत ने अभिनेता से भी सवाल किया कि क्या उन्होंने अदालत आने से पहले यूट्यूब से सीधे संपर्क कर पहले शिकायत दर्ज कराई थी।

    सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मनीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि कोर्ट केवल अश्लील और डीपफेक सामग्री पर ही कठोर रुख अपनाएगी। उन्होंने कहा कि साधारण तस्वीरों या फैन पेजों पर लगाए गए सामान्य पोस्टों को हटाने का आदेश नहीं दिया जा सकता।

    बार एंड बेंच में छपि रिपोर्ट के अनुसार, जज अरोड़ा ने टिप्पणी की कि फैंस को इतनी आजादी देनी होगी। वरना सभी फैन पेज हटाने पड़ेंगे और अभिनेता को अपने सारे निशान मिटाने होंगे। कोर्ट का कहना था कि साधारण फोटो रिप्रोडक्शन पर एक्स-पार्टी आधार पर कार्रवाई संभव नहीं है, लेकिन डीपफेक, पोर्नोग्राफिक और आपत्तिजनक सामग्री हटाने का आदेश दिया जा सकता है।

    यूट्यूबर पर गंभीर आरोप

    अजय देवगन की ओर से पेश वकील प्रवीन आनंद ने अदालत को बताया कि एक यूट्यूबर अभिनेता के नाम, तस्वीर और चेहरे का उपयोग कर अश्लील, अपमानजनक और एआई-जनरेटेड डीपफेक कंटेंट फैला रहा है। अमेजन सहित कई ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर अजय देवगन के नाम और फोटो वाले पोस्टर, टी-शर्ट और कैप बिना अनुमति के बेचे जा रहे हैं। वकील आनंद ने कहा कि डीपफेक का मुद्दा आज पूरी दुनिया में चिंता का विषय है और कई देश इस पर भारतीय अदालतों के फैसलों को ध्यान से देख रहे हैं।

    कोर्ट का सवाल

    सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पूछा कि क्या अभिनेता ने यूट्यूब से सीधे संपर्क कर पहले शिकायत दर्ज कराई थी। कोर्ट ने कहा कि यदि पहले से औपचारिक विरोध दर्ज कराया गया होता, तो मामला और भी मजबूत होता। जज अरोड़ा ने कहा, “मैं अभी राहत दे रही हूं, पर आगे से ऐसे मामलों में पहले शिकायत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा, अगली सुनवाई तक दो महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा।”

    अदालत ने यह भी कहा कि याचिका में कॉपीराइट उल्लंघन, ट्रेडमार्क अधिकार, डीपफेक, ऑनलाइन सेलिंग, अश्लील सामग्री सभी मुद्दों को एक साथ मिला देने से मामला जटिल हो गया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर इतने अलग-अलग कारण एक साथ मिलाए जाएंगे तो यह अदालत और वकीलों दोनों के लिए मुश्किल पैदा करेगा।

    सुनवाई के अंत में अदालत ने उन सभी डीपफेक और अश्लील सामग्री को तत्काल हटाने का आदेश दिया जिनमें अभिनेता को आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया था। इसके साथ ही सभी प्रतिवादियों को समन जारी किए गए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को दो हफ्ते में नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया गया है।

    अजय देवगन का दावा

    अभिनेता ने अपनी याचिका में कहा है कि उनकी फिल्मों के क्लिप्स लेकर बनाए जा रहे डीपफेक वीडियो उनके मोरल राइट्स का उल्लंघन करते हैं। 'Ajay Devgan' उनके नाम का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है और इसका अनधिकृत उपयोग गैरकानूनी है। अश्लील और असत्यापित डीपफेक वीडियो उनके सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं और उन्हें अफवाहों एवं मजाक का सामना करना पड़ता है।

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    Ajay Devgan deepfake Delhi HC demands response from actor
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