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    Home»राज्य»मध्यप्रदेश»भोपाल के बड़ा तालाब में 50 मीटर के दायरे में अवैध निर्माण, खानूगांव में 15 सरकारी जमीनों पर कब्जे
    मध्यप्रदेश

    भोपाल के बड़ा तालाब में 50 मीटर के दायरे में अवैध निर्माण, खानूगांव में 15 सरकारी जमीनों पर कब्जे

    AdminBy AdminFebruary 28, 2026No Comments5 Mins Read
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    भोपाल के बड़ा तालाब में 50 मीटर के दायरे में अवैध निर्माण, खानूगांव में 15 सरकारी जमीनों पर कब्जे
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    भोपाल:

    SDM की लीडरशिप में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें अपर लेक के फुल टैंक लेवल से नो-कंस्ट्रक्शन जोन की पहचान करने और उस एरिया में कब्ज़ों की पहचान करने के लिए एक और सर्वे कर रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह काम आखिरकार अपने लॉजिकल नतीजे पर पहुंचेगा। अपर लेक के आसपास के कब्ज़ों को हटाने का काम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) और कोर्ट के निर्देश पर पहले कम से कम तीन बार किया जा चुका है और फिर भी अपर लेक के किनारों पर कब्जे साल भर में बढ़ते रहे हैं।
    ये इलाके हैं नो-कंस्ट्रक्शन जोन
    लेक के फुल टैंक लेवल से 50 मीटर का एरिया, जो भोज वेटलैंड और रामसर साइट का भी हिस्सा है, वेटलैंड नियमों के तहत नो-कंस्ट्रक्शन जोन है और अभी भी इस जोन में सैकड़ों फार्म हाउस, बंगले, मैरिज हॉल, रेस्टोरेंट से लेकर छोटे घर और झुग्गियां बनी हुई हैं। इन सब में बिशनखेड़ी, सूरज नगर, खानूगांव, बैरागढ़ और ऐसे एरिया सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।
    टास्क फोर्स ने नया सर्वे शुरू किया
    डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा बनाई गई 17 लोगों की टास्क फोर्स को ADM अंकुर मेश्राम लीड कर रहे हैं। यह टीम झील के आसपास के मना किए गए एरिया में सर्वे और डिमार्केशन और बाद में पहचाने गए अतिक्रमणों को हटाने के प्रोसेस पर नजर रखेगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस बार अतिक्रमण हटाने को लेकर सीरियस है, तो उन्होंने कहा, 'प्रोसेस पहले ही शुरू हो चुका है। अगर आपके मन में कोई खास स्ट्रक्चर है और जब उसे गिरा दिया जाता है, तभी आप मानेंगे कि अतिक्रमण हटाया जा रहा है, यह एक अलग बात है।'

    उन्होंने कहा कि, 'मैं यह साफ कर दूं कि टास्क फोर्स न तो सर्वे में शामिल होगी और न ही अतिक्रमणों को गिराने में शामिल होगी। यह काम संबंधित SDM की लीडरशिप वाली टीमों को करना है और वे काम पर हैं। जब हम बात कर रहे हैं, तब SDM, टी टी नगर, अपने अधिकार क्षेत्र में कहीं न कहीं तोड़फोड़ कर रही हैं।' जब उनसे पूछा गया कि जब हाल ही में दो बार सर्वे हो चुका है, तो सर्वे क्यों जरूरी है, तो उन्होंने कहा, 'अगर कोई SDM कहता है कि उसके पास इलाके में अतिक्रमण की पूरी लिस्ट है और इलाके में सीमांकन भी पूरा हो गया है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां काम अधूरा है, उन्हें इसे पूरा करके टास्क फोर्स को रिपोर्ट करना होगा.

    टास्क फोर्स में कौन-कौन?
    उन्होंने बताया कि टास्क फोर्स में रेवेन्यू, बीएमसी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, MP पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जैसे सभी संबंधित डिपार्टमेंट के सदस्य, सभी SDM, पुलिस अधिकारी और दो प्राइवेट सदस्य हैं, जो एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में लोकल MP आलोक शर्मा की मीटिंग के बाद टास्क फोर्स बनाई गई थी, जिसमें अपर लेक के आस-पास से अतिक्रमण हटाने पर चर्चा की गई थी।

    सांसद क्या बोले?
    भोपाल से सांसद आलोक शर्मा ने पर्यावरण पर संसद की स्टैंडिंग कमिटी के सदस्य के तौर पर पहल की थी। जब उनसे पूछा गया कि यह काम कितना आगे जाएगा, तो उन्होंने कहा, 'मैं अपर लेक को बचाना चाहता हूं। मेरे लिए, यह भोपाल की शान है। अजीब बात है, राजा भोज ने 11वीं सदी में यह खूबसूरत इंसानों की बनाई बड़ी झील बनवाई और हम इसे बर्बाद कर रहे हैं, जबकि यह हमारे लिए पीने के पानी का सोर्स है।'

    कब्जा हटाना क्यों है मुश्किल?
    कमेटी के प्राइवेट मेंबर नितिन श्रीवास्तव ने कहा, 'अगर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की नीयत भी अच्छी हो, तो भी इस काम में दो बड़ी दिक्कतें हैं। एक, कुछ लोग भोपाल के पुराने राजाओं के हबीनामा या इनायतनामा दिखाते हैं या कागजात दिखाते हैं कि जिस जमीन पर उनका कब्जा है, वह वक्फ बोर्ड की है। आपके पास अमीर और ताकतवर लोग हैं, जिनके जमीन पर फार्महाउस और बंगले या होटल या मैरिज गार्डन हैं और एडमिनिस्ट्रेशन उन पर एक्शन लेने से कतराता है।'

    पहले भी जारी हुए हैं आदेश
    NGT की सेंट्रल बेंच ने 15 फरवरी को आर्या श्रीवास्तव की पिटीशन पर अपने ऑर्डर में भोपाल म्युनिसिपल कमीशन (BMC) के वकील से सख्ती से कहा था कि वह जमीन पर टाइटल या हक तय करने के लिए नहीं है, बल्कि अतिक्रमण हटाना चाहता है। उन्होंने कहा कि भदभदा की तरफ अपर लेक के किनारे 35 अतिक्रमण पहचाने गए थे, लेकिन लोकल लोगों के विरोध के कारण सिर्फ 9 ही हटाए जा सके। कुछ मामलों में, पार्टियों के अधिकार, टाइटल और हित को लेकर कोर्ट में केस पेंडिंग है।

    5 प्वॉइंट में पढ़िए पूरी खबर का सार
    1. रामसर साइट और वेटलैंड नियमों के तहत तालाब के FTL (Full Tank Level) से 50 मीटर तक कोई भी पक्का निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है।
    2. बिशनखेड़ी, सूरज नगर, खानूगांव और बैरागढ़ में सबसे ज्यादा अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं, जिनमें रसूखदारों के बंगले और मैरिज हॉल शामिल हैं।
    3. NGT के निर्देशों पर पहले भी तीन बार सर्वे हो चुका है, लेकिन इस बार टास्क फोर्स में राजस्व, पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ पर्यावरणविद भी शामिल हैं।
    4. हब्बीनामा, इनायतनामा और वक्फ बोर्ड की जमीनों के दावों के कारण प्रशासन को कड़ी चुनौती मिल रही है, जिसे लेकर NGT पहले ही नाराजगी जता चुका है।
    5. SDM टी.टी. नगर ने अपने क्षेत्र में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है, जो संकेत है कि इस बार मामला केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगा

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