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    Home»राज्य»मध्यप्रदेश»धार्मिक संस्थानों में महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम के सख्त पालन की मांग : OBC महासभा
    मध्यप्रदेश

    धार्मिक संस्थानों में महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम के सख्त पालन की मांग : OBC महासभा

    AdminBy AdminOctober 16, 2024No Comments3 Mins Read
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    धार्मिक संस्थानों में महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम के सख्त पालन की मांग : OBC महासभा
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    भोपाल

     सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया गया है जिसमें धार्मिक संस्थानों में महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम के सख्त पालन की मांग की गई है। यह आवेदन ओबीसी महासभा और अन्य द्वारा दायर किया गया है, जिसमें ईशा फाउंडेशन पर आरोप लगाए गए हैं। ईशा फाउंडेशन एक आध्यात्मिक संगठन है जिसका नेतृत्व सद्गुरु जग्गी वासुदेव करते हैं। एस. कामराज, जो एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं, ने दावा किया कि उनकी बेटियों को इस आध्यात्मिक नेता ने प्रभावित किया।

    ओबीसी महासभा के कोर कमेटी सदस्य धर्मेंद्र कुशवाह ने ईशा फाउंडेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई है। ओबीसी महासभा ने कहा है कि ईशा फाउंडेशन समेत सभी धर्मों के धार्मिक संस्थानों में 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक शोषण को रोकने के लिए बनाए गए नियमों का पालन नहीं हो रहा है। इसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाए।

    लड़कियों के यौन शोषण का लगा आरोप सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया गया है। इसमें धार्मिक संस्थानों में महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम के सख्त पालन की मांग की गई है। यह आवेदन ओबीसी महासभा और दो अन्य लोगों ने दायर किया है। इसमें ईशा फाउंडेशन पर आरोप लगाए गए हैं कि ईशा फाउंडेशन एक आध्यात्मिक संगठन है, जिसका नेतृत्व सद्गुरु जग्गी वासुदेव करते हैं, लेकिन एक रिटायर्ड प्रोफेसर ने दावा किया है कि उनकी बेटियों को इस आध्यात्मिक लीडर (जग्गी वासुदेव) ने प्रभावित किया है।

    यह आवेदन अधिवक्ता वरुण ठाकुर द्वारा दायर किया गया है। इसमें कहा गया है कि ईशा फाउंडेशन 2013 के अधिनियम का पालन नहीं कर रहा है, जो कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा की गारंटी देता है। इसमें एक हालिया मामला भी उजागर किया गया है, जिसमें फाउंडेशन के एक डॉक्टर पर 12 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का आरोप है। याचिका में धार्मिक स्थलों में कानून के प्रवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

    यह आवेदन अधिवक्ता वरुण ठाकुर द्वारा दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ईशा फाउंडेशन 2013 के अधिनियम का पालन नहीं कर रहा है, जो कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा की गारंटी देता है। इसमें एक हालिया मामला भी उजागर किया गया है जिसमें फाउंडेशन के एक डॉक्टर पर 12 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का आरोप है। याचिका में धार्मिक स्थलों में कानून के प्रवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है ताकि ऐसे घटनाओं को रोका जा सके।

    सुप्रीम कोर्ट ने पहले तमिलनाडु पुलिस को ईशा फाउंडेशन के खिलाफ आगे की कार्रवाई से रोक दिया था, फाउंडेशन की एक याचिका के बाद। कोर्ट ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को अपने पास स्थानांतरित कर लिया था, जिसमें कामराज की बेटियों को ईशा योग केंद्र में रखने के आरोप थे। बेटियों ने कहा कि वे स्वेच्छा से वहां थीं, लेकिन उच्च न्यायालय ने संस्थान के खिलाफ आपराधिक मामलों का विवरण मांगा था।

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    Sexual Harassment
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