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    Home»देश»आपकी प्राइवेट तस्वीर दिखाकर आपको ब्लैकमेल कर रहा तो, शिकायत कर उसे सजा दिलवा सकते हैं.
    देश

    आपकी प्राइवेट तस्वीर दिखाकर आपको ब्लैकमेल कर रहा तो, शिकायत कर उसे सजा दिलवा सकते हैं.

    AdminBy AdminOctober 20, 2024No Comments2 Mins Read
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    आपकी प्राइवेट तस्वीर दिखाकर आपको ब्लैकमेल कर रहा तो, शिकायत कर उसे सजा दिलवा सकते हैं.
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    नई दिल्ली

     सोशल मीडिया के इस दौर में अपनी जानकारी बचा के रख पाना काफी मुश्किल काम हो जाता है. लोग न चाहते हुए भी कई बार इस तरह की गलतियों कर देते हैं. जो उनके लिए काफी मुश्किल खड़ी कर देती है. कई बार लोग अपनी इस प्राइवेट तस्वीर खींच कर अपने फोन में रख लेते हैं. या फिर किसी को भेज देते हैं. लेकिन फिर कई बार लोगों की प्राइवेच तस्वीरों का गलत इस्तेमाल हो जाता है.

    कई लोग ऐसे में प्राइवेट तस्वीर दिखाकर लोगों से पैसे मांगते हैं. उन्हें ब्लैकमेल करते हैं. ऐसे में बहुत से लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाते है. लेकिन आपको इस तरह की सिचुएशन में घबराना नहीं चाहिए और न ही खुद को ब्लैकमेल होने देना चाहिए. आप ब्लैकमेलर की शिकायत कर सकते हैं.  उसे कानून के हाथों सजा दिलवा सकते हैं.

    साइबर सेल में कर सकते हैं शिकायत

    अगर कोई आपके प्राइवेट फोटो इस्तेमाल करके आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है. तो ऐसी स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आपको सबसे पहले तुरंत साइबर सेल में ब्लैकमेलिंग के बारे में शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए आप चाहें तो ऑनलाइन  https://cybercrime.gov.in/  पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते है.

    या फिर आप चाहें तो ऑफलाइन साइबर सेल की ऑफिस जाकर के भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. वहां जाकर आपको घटना की पूरी जानकारी देनी होती है. जिसमें काॅल डिटेल्स, मैसेज, और भी जो चीजें ब्लैकमेलर को ट्रेस करने में सहायक हो सकें.

    पुलिस करेगी कार्रवाई

    भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 384 के तहत ब्लैकमेलिंग एक सीरियस ऑफेंस है. यानी अगर कोई आपको प्राइवेट फोटो का डर दिखाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है. ऐसे में आप साइबर सेल में शिकायत करते हैं. तो फिर पुलिस अपराधी को ट्रेस करने की कोशिश करती है. और फिर उस पर कार्रवाई करती है. इस मामले में IPC की धारा 384 के तहत 3 साल तक की सजा हो सकती है. वहीं इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 503 के तगत भी इसके अलावा धारा 503 के तहत 2 साल तक की सजा हो सकता है.

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