बिजली चोरी के पॉंच मामलों में अर्थदंड की सजा
बिजली चोरी के मामलों में दोष सिद्ध होने पर पॉंच आरोपियों को अर्थदंड सहित एक आरोपी को 2 लाख 97 हजार 548 रूपये जुर्माना की सजा सुनाई
बिजली चोरी में एक आरोपी को दो वर्ष कारावास सहित 2 लाख 97 हजार 548 रूपये जुर्माना
भोपाल
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के दतिया, बैतूल एवं सबलगढ़ में विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम एवं जिला न्यायालय द्वारा बिजली चोरी के मामलों में दोष सिद्ध होने पर पॉंच आरोपियों को अर्थदंड सहित एक आरोपी को 2 लाख 97 हजार 548 रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दतिया वृत्त अंतर्गत चेकिंग के दौरान दिनेश साहू आत्मज सुरेश साहू द्वारा उनकी राइस मिल में स्थापित कनेक्शन के मीटर को बायपास कर विद्युत चोरी पकड़ते हुए माननीय न्यायायल के समक्ष परिवाद दायर किया गया था। इस पर विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम दतिया सुदीप कुमार श्रीवास्तव द्वारा दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी दिनेश साहू को दो वर्ष की सजा एवं 2 लाख 97 हजार 548 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बैतूल वृत्त के मुलताई ग्रामीण वितरण केन्द्र अंतर्गत विनोदीलाल कवड़े द्वारा अपने परिसर में स्थापित घरेलू कनेक्शन के मीटर को बायपास कर विद्युत चोरी के मामले में विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम मुलताई जिला बैतूल पंकज चतुर्वेदी द्वारा आरोपी विेनादीलाल कवड़े के विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत दोष सिद्ध पाए जाने पर वित्तीय लाभ का तीन गुना 22 हजार 071 रूपये का जुर्माना तथा अदायगी नहीं करने पर चार माह की सजा सुनाई है।
इसी तरह सबलगढ़ अंतर्गत बिजली चोरी के मामलों में माननीय न्यायालय द्वितीय अति सत्र न्यायाधीश उपेन्द्र देशवाल द्वारा तीन आरोपियों को तीन गुना जुर्माना तथा अदायगी नहीं करने पर चार माह की सजा सुनाई है। इन तीन मामलों के आरोपियों में सोनू कुशवाह को 6 हजार 848 रूपये, वीरेन्द्र कुशवाह को 7 हजार 188 रूपये एवं राजेश कुशवाह को 7 हजार 698 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सभी आम लोगों से आग्रह किया गया है कि वे वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। अनधिकृत या अवैध रूप से बिजली चोरी दण्डनीय अपराध है तथा इसमें जुर्माना और कारावास का भी प्रावधान है।