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    Home»राज्य»छत्तीसगढ़»छत्तीसगढ़-गौरेला पेंड्रा मरवाही में डीईओ ने कर्मचारी को किया निलंबित और दो शिक्षकों को बर्खास्त करने के निर्देश
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    छत्तीसगढ़-गौरेला पेंड्रा मरवाही में डीईओ ने कर्मचारी को किया निलंबित और दो शिक्षकों को बर्खास्त करने के निर्देश

    AdminBy AdminDecember 26, 2024No Comments3 Mins Read
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    छत्तीसगढ़-गौरेला पेंड्रा मरवाही में डीईओ ने कर्मचारी को किया निलंबित और  दो शिक्षकों को बर्खास्त करने के निर्देश
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    गौरेला पेंड्रा मरवाही।

    गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला शिक्षा अधिकारी ने बड़ी कार्यवाही करते हुए मरवाही ब्लाक के स्कूल में पदस्थ कर्मचारी को निलबिंत कर दिया है तो सालों से स्कूलों से नदारद रहने वाले गौरेला ब्लाक में पदस्थ एक प्रधान पाठक व पेंड्रा ब्लाक में पदस्थ दो सहायक शिक्षकों को बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया है।

    जिला शिक्षा अधिकारी गौरेला पेंड्रा मरवाही जे पी शास्त्री अब एक्शन के मूड में आ गए है जहां अब लगातार कार्यवाही कर रहे। मरवाही ब्लाक के शा० उ० मा० वि० अण्डी स्कूल में पदस्थ कन्हैया कौशिक स०ग्रे0-02 के द्वारा स्कूल में अमर्यादित, अशोभनीय हरकत व अभद्र शब्दों का प्रयोग करने की शिकायत के बाद उन्हें निलबिंत कर दिया है।आदेश में कहा गया है कन्हैया कौशिक स०ग्रे0-02 का कृत्य प्रथम दृष्टया छ०ग० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने पर उनके खिलाफ निलबन की कार्यवाही की गई है।।वही गौरीशंकर दिनकर, प्रधानपाठक, प्राथमिक शाला डोगरगढी, वि० ख०- गौरेला जिला गौरेला-पेण्ड्रा-गरवाही छ.ग. दिनांक 18.06.2014 से बिना किसी पूर्व सूचना/अनुमति के अपने कर्तव्यों से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहै है।

    तदसंबंध में विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी गौरेला द्वारा पत्र कमांक 478 दिनांक 22.07.2015 एवं पत्र कमांक 818 दिनांक 14.07.2016 व पत्र कमांक 2222 दिनांक 21.02.2017 के माध्यम से नोटिस जारी किया गया।पर उंसके बाद भी किसी प्रकार का कोई जवाब नही मिलने पर उनके खिलाफ छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत लंबी अवधि से तथा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण, गौरीशंकर दिनकर, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला डोगरगढी, वि० ख०- गौरेला जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही छ.ग. की सेवाएं समाप्त करते हुए उन्हें तत्काल सेवा से पदमुक्त करने का आदेश जारी किया गया है।

    वहीं पेंड्रा ब्लॉक के कोटमी कला स्कूल में पदस्थ निवेदित्ता लदेर, सहायक शिक्षक एल.वी. प्राथमिक शाला कोटमीकला,पिछले 01.07.2022 से बिना पूर्व सूचना/अनुमति के अपने कर्तव्यों से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रही है। तद्संबंध में विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी पेण्ड्रा द्वारा पत्र कमांक 1112 दिनांक 14.02.2024 के द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराये जाने पर कार्यालयीन पत्र कमांक 2471 दिनांक 24.11.2022 व पत्र कमांक 4849 दिनांक 21.03.2024 के माध्यम से नोटिस जारी किया गया।पर संबंधित के द्वारा कोई भी जवाब नही दिया गया जिसके चलते छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत लंबी अवधि से तथा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण, निवेदिता लदेर, सहायक शिक्षक एल.बी. प्राथमिक शाला कोटगीकला, वि०ख०- पेण्ड्रा जिला गौरेला पेण्ड्रा-मरवाही छ.ग. की सेवाएं समाप्त करते हुए उन्हें तत्काल सेवा से पदच्युत करने का आदेश जारी किया गया है। वहीं पेंड्रा ब्लाक के ही बारीम राव स्कूल में पदस्थ रानू मसराम को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत लंबी अवधि से तथा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण, रानू मसराम, सहायक शिक्षक एल.बी. प्राथमिक शाला बारीउमराव वि० ख० पेण्ड्रा जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही छ.ग. की सेवाएं समाप्त करते हुए उन्हें तत्काल सेवा से पदच्युत करने का आदेश जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया है।

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    Chhattisgarh-Gaurela Pendra Marwahi DEO suspended
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