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    Home»व्यापार»EPFO का ऐतिहासिक कदम, 5 करोड़ से ज्यादा प्रॉविडेंट फंड क्लेम का किया सेटलमेंट: मंत्री मनसुख मंडाविया
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    EPFO का ऐतिहासिक कदम, 5 करोड़ से ज्यादा प्रॉविडेंट फंड क्लेम का किया सेटलमेंट: मंत्री मनसुख मंडाविया

    AdminBy AdminFebruary 7, 2025No Comments3 Mins Read
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    EPFO का ऐतिहासिक कदम,  5 करोड़ से ज्यादा प्रॉविडेंट फंड क्लेम का किया सेटलमेंट: मंत्री मनसुख मंडाविया
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    नई दिल्ली
    कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जब उसने 5 करोड़ से ज्यादा प्रॉविडेंट फंड (PF) क्लेम का सेटलमेंट किया। यह न सिर्फ एक रिकॉर्ड है, बल्कि यह संगठन द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों का भी नतीजा है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस ऐतिहासिक माइलस्टोन की जानकारी दी और बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में EPFO ने कुल 5.08 करोड़ क्लेम सेटल किए हैं, जिनका कुल मूल्य 2,05,932.49 करोड़ रुपये है। यह पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में काफी अधिक है, जब केवल 4.45 करोड़ क्लेम सेटल किए गए थे और उनका मूल्य 1,82,838.28 करोड़ रुपये था।

    सुधारात्मक कदमों का असर
    मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस सफलता को EPFO द्वारा किए गए कई महत्वपूर्ण सुधारों से जोड़ा है। इन सुधारों में मुख्य रूप से ऑटो-सेटलमेंट क्लेम की सीमा और कैटेगरी में वृद्धि, मेंबर प्रोफाइल में बदलाव का सरलीकरण, प्रॉविडेंट फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और केवाईसी अनुपालन अनुपात में सुधार शामिल हैं। इन कदमों ने EPFO की कार्यकुशलता को बढ़ाया और क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया को तेज किया।

    जानिए क्या है ऑटो-सेटलमेंट प्रक्रिया
    मंत्री ने बताया कि ऑटो-सेटलमेंट मैकेनिज्म के कारण अब क्लेम के लिए आवेदन करने के तीन दिनों के भीतर उसे प्रोसेस कर लिया जाता है। इस सुधार के कारण, 2024-25 में ऑटो-सेटलमेंट की संख्या दोगुनी होकर 1.87 करोड़ हो गई है, जबकि 2023-24 में यह आंकड़ा सिर्फ 89.52 लाख था। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे तकनीकी सुधारों ने कामकाजी प्रक्रिया को गति दी है और मामलों की संख्या को अधिक प्रभावी ढंग से निपटाया जा रहा है।
     
    केवल 8% मामलों में ही नियोक्ता की मंजूरी
    इसी तरह, प्रॉविडेंट फंड ट्रांसफर क्लेम की प्रक्रिया में भी बड़े सुधार किए गए हैं। पहले ट्रांसफर क्लेम के लिए सदस्य और नियोक्ता दोनों से मंजूरी की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब केवल 8% मामलों में ही नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता पड़ती है। 48% ट्रांसफर क्लेम अब बिना किसी नियोक्ता के हस्तक्षेप के सीधे सदस्य द्वारा सबमिट किए जा रहे हैं, जबकि 44% ट्रांसफर रीक्वेस्ट अब पूरी तरह से ऑटोमैटिक हो रही हैं।

    मेंबर प्रोफाइल करेक्शन
    मंत्री ने मेंबर प्रोफाइल सुधार प्रक्रिया का भी उल्लेख किया, जिसके तहत अब 97.18% मामलों में प्रोफाइल सुधार केवल सदस्य की स्वीकृति से हो रहा है। केवल 1% मामलों में नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता है। यह सुधार सेटलमेंट प्रक्रिया को और अधिक तेज और पारदर्शी बना रहा है, और इससे शिकायतों में भी कमी आई है।

    EPFO का बढ़ता विश्वास
    मंत्री ने कहा कि इन सुधारों ने न सिर्फ क्लेम प्रोसेस को तेज किया है, बल्कि EPFO में सदस्य का विश्वास भी बढ़ाया है। अब सदस्यों को लगता है कि उनका पैसा सुरक्षित हाथों में है और उनकी शिकायतों का समाधान जल्दी और प्रभावी ढंग से किया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया EPFO की विश्वसनीयता और कार्यकुशलता को दिखाती है।

    EPFO की बढ़ती कार्यकुशलता
    इन सभी सुधारों का नतीजा यह हुआ कि EPFO ने एक रिकॉर्ड समय में क्लेम सेटलमेंट की संख्या और कार्यकुशलता को बढ़ाया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5.08 करोड़ क्लेम का सेटलमेंट EPFO की नई दिशा और आधुनिक प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल का परिणाम है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि EPFO ने इस तरह के एक बड़े पैमाने पर क्लेम सेटलमेंट किए हों। 

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