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    Home»राज्य»मध्यप्रदेश»सरकार ने उपभोक्ता प्रभार की ऑनलाइन राशि जमा करने पर 100 प्रतिशत तक की विशेष छूट दी
    मध्यप्रदेश

    सरकार ने उपभोक्ता प्रभार की ऑनलाइन राशि जमा करने पर 100 प्रतिशत तक की विशेष छूट दी

    AdminBy AdminMarch 31, 2025No Comments3 Mins Read
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    सरकार ने उपभोक्ता प्रभार की ऑनलाइन राशि जमा करने पर 100 प्रतिशत तक की विशेष छूट दी
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    भोपाल

     एमपी में भोपाल नगर निगम ने करदाताओं से अपील की है कि वे वित्तीय वर्ष 2024-25 का सपत्तिकर, जल प्रभार और अन्य करों का भुगतान 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से करें। 31 मार्च तक भुगतान नहीं किया तो 1 अप्रेल से करदाताओं को दोगुना राशि चुकानी पड़ेगी। सरकार ने 31 मार्च तक संपत्तिकर, जल प्रभार और अन्य उपभोक्ता प्रभार की ऑनलाइन राशि जमा करने पर 100 प्रतिशत तक की विशेष छूट दी है।

    जुर्माने से बचने के लिए करें भुगतान

    सरकार ने 31 मार्च तक संपत्तिकर, जल प्रभार और अन्य उपभोक्ता प्रभारों के ऑनलाइन भुगतान पर 100 प्रतिशत की विशेष छूट देने का ऐलान किया है। यह योजना उन सभी करदाताओं के लिए एक बड़ा लाभ लेकर आई है, जो ऑनलाइन माध्यम से कर का भुगतान करना चाहते हैं। भोपाल नगर निगम ने इसे लेकर करदाताओं से अपील की है कि वे 31 मार्च तक इन करों का भुगतान अनिवार्य रूप से कर दें, ताकि किसी भी प्रकार के जुर्माने से बचा जा सके।

    100 प्रतिशत छूट की योजना

    सरकार ने इस योजना के तहत उन नागरिकों को 100 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है। 31 मार्च तक संपत्तिकर, जल प्रभार और अन्य उपभोक्ता प्रभारों का ऑनलाइन भुगतान करेंगे। अगर कोई करदाता 31 मार्च तक अपनी देय राशि का भुगतान नहीं करता है, तो 1 अप्रैल से उसे दोगुनी राशि चुकानी पड़ेगी। यह विशेष छूट नागरिकों को राहत देने के लिए है, ताकि वे समय पर अपना कर चुकता कर सकें और किसी प्रकार की अतिरिक्त राशि से बच सकें।

    ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया

    ऑनलाइन कर भुगतान के लिए नगर निगम ने एक आसान प्रक्रिया तैयार की है। करदाता नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.bhopalmunicipal.com पर जाकर सीधे संपत्तिकर भुगतान सेक्शन में जा सकते हैं। यहां पर अपनी प्रॉपर्टी आईडी दर्ज करने के बाद वे अपनी देय राशि की जांच कर सकते हैं। भुगतान के लिए डेबिट/क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग जैसे कई विकल्प उपलब्ध हैं। भुगतान पूरा होने के बाद करदाता को एक रसीद मिलेगी, जिसे उन्हें डाउनलोड करके सुरक्षित रखना होगा।

    ऑफलाइन भुगतान की सुविधा

    जो लोग ऑफलाइन तरीके से कर जमा करना चाहते हैं, उनके लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। भोपाल नगर निगम के सभी जोन और वार्ड कार्यालय 31 मार्च तक खुले रहेंगे। करदाता सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यालयों में जाकर संपत्तिकर, जल प्रभार और अन्य करों का भुगतान कर सकते हैं। यह सुविधा उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन भुगतान नहीं कर पाते हैं या ऑफलाइन भुगतान की सुविधा लेना चाहते हैं।

    भोपाल नगर निगम की अपील

    भोपाल नगर निगम ने करदाताओं से यह अपील की है कि वे समय पर अपना कर जमा कर दें, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार का जुर्माना न चुकाना पड़े। निगम ने चेतावनी दी है कि 31 मार्च के बाद सभी करों में दोगुना शुल्क लिया जाएगा। इसीलिए नगर निगम ने करदाताओं से 31 मार्च तक भुगतान करने की अपील की है, ताकि कोई भी नागरिक अतिरिक्त शुल्क से बच सके।

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