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    Home»राज्य»40521 सोलर पंप का किया जाएगा वितरण, 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं किसान
    राज्य

    40521 सोलर पंप का किया जाएगा वितरण, 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं किसान

    AdminBy AdminNovember 27, 2025No Comments4 Mins Read
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    40521 सोलर पंप का किया जाएगा वितरण, 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं किसान
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    अन्नदाता किसानों को अनुदान पर सोलर पंप उपलब्ध कराएगी डबल इंजन सरकार 

    40521 सोलर पंप का किया जाएगा वितरण, 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं किसान

    किसानों की समृद्धि में सहायक हो रहे केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे अनुदान 

    लखनऊ
     योगी सरकार पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में यूपी के ‘अन्नदाता किसानों’ को अनुदान पर 40521 सोलर पंप उपलब्ध कराएगी। इसका लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को 15 दिसंबर तक कृषि विभाग की वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर आवेदन करना होगा। अनुदान पर सोलर पंप उन्हीं किसानों को मिलेगा, जो विभाग की इस वेबसाइट पर पंजीकृत होंगे। किसानों का चयन ई-लॉटरी के जरिए होगा। किसानों को 9 प्रकार के सोलर पंप पर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में बड़ी राशि की छूट मुहैया कराई जा रही है। यह अनुदान उत्तर प्रदेश के किसानों की समृद्धि में सहायक हो रहा है। 

    किसानों को सोलर पंपों पर केंद्रांश व राज्यांश के रूप में मिलेगा अनुदान 
    उप्र कृषि विभाग द्वारा किसानों को अलग-अलग सोलर पंपों पर अनुदान दिए जाएंगे। इसमें केंद्र व राज्य सरकार का अलग-अलग अंश भी होगा। 2 एचपी डीसी/एसी सरफेस पंप पर राज्य सरकार द्वारा 56737-56737 रुपये व केंद्र सरकार द्वारा 41856-41856 रुपये का अनुदान मुहैया कराए जाएंगे। दोनों पंपों पर कुल 98593-98593 रुपये अनुदान स्वरूप किसानों को प्रदान मिलेंगे। 2 एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप पर केंद्रांश व राज्यांश के रूप में किसानों को 1,00,215 रुपये का अनुदान प्राप्त होगा। 2 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप 99,947 रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

    3 एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप पर 1,33,621 रुपये व 3 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप पर 1,32,314 रुपये का अनुदान मिलेगा। इसमें राज्य की ओर से 77,618 रुपये व केंद्र सरकार की ओर से 54696 रुपये का अनुदान प्राप्त होगा। 5 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप पर 1,88,038 रुपये का अनुदान किसानों को प्राप्त होगा। वहीं 7.5 एचपी एसी व 10 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप पर किसानों को अलग-अलग अनुदान के रूप में सर्वाधिक 2,54,983 रुपये का लाभ मिलेगा। दोनों पंपों पर अलग-अलग अनुदान भी मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा 1,40,780 व केंद्र सरकार द्वारा 1,14,203 रुपये का अनुदान पंजीकृत किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। 

    टोकन मनी के रूप में किसानों को जमा करने होंगे महज पांच हजार रुपये 
    प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) के अंतर्गत योगी सरकार ने किसानों से 15 दिसंबर तक आवेदन करने की अपील की है। किसानों को अनुदान पर सोलर पंप की ऑनलाइन बुकिंग, www.agriculture.up.gov.in पर जाकर ‘अनुदान हेतु सोलर पंप की बुकिंग करें’ लिंक पर जाकर करनी होगी। ऑनलाइन बुकिंग के साथ किसानों को टोकन मनी के रूप में पांच हजार रुपये जमा करने होंगे। बुकिंग कन्फर्म होने के बाद पंजीकृत मोबाइल पर किसानों को सूचना प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद किसानों को अनुदान के बाद बची अवशेष धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। कृषि विभाग के मुताबिक किसानों द्वारा बैंक से ऋण लेकर किसान अंश जमा करने पर कृषि अवस्थापना निधि (एआईएफ) के अंतर्गत केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा तीन-तीन फीसदी (कुल छह फीसदी) की छूट ब्याज में प्रदान किए जाने का प्रावधान है। 

    किसानों को रखना होगा ध्यान 
    कृषि विभाग के मुताबिक 2 एचपी के लिए 4 इंच, 3 व 5 एचपी के लिए छह इंच व 7.5 एचपी व 10 एचपी के लिए 8 इंच की बोरिंग अनिवार्य है। यह बोरिंग स्वयं किसान की होगी। सत्यापन के समय बोरिंग न पाए जाने पर टोकन मनी की धनराशि जब्त होगी और आवेदन निरस्त माना जा सकता है। 22 फिट तक 2 एचपी सरफेस, 50 फिट तक 2 एचपी सबमर्सिबल, 150 फिट तक 3 एचपी सबमर्सिबल, 200 फिट तक 5 एचपी सबमर्सिबल, 300 फिट तक उपलब्ध जल स्तर के लिए 7.5 एचपी व 10 एचपी सबमर्सिबल सोलर पंप उपयुक्त होते हैं। पोर्टल पर जनपदवार 2 एचपी व 3 एच पी का लक्ष्य सम्मिलित रूप से प्रदर्शित होगा। किसान आवश्यक्तानुसार सोलर पंप का चयन कर सकते हैं।

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